लक्ष्य सेन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इंकार
25-Feb-2025 09:36 PM 7936
बेंगलुरु, 25 फरवरी (संवाददाता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आयु-समूह टूर्नामेंटों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, चिराग सेन, उनके माता-पिता और कोच यू विमल कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमजी उमा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर में मिलीभगत का संकेत देते हैं, जिससे इस स्तर पर मामले को रद्द करना अनुचित हो जाता है।...////...
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